हिमाचल प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून लाने की तैयारी हो रही है।हरियाना की निकिता तोमर की हत्या के बाद लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून की मांग देश भर में तेज हो गई है।हिमाचल् प्रदेश में यह कानून 2007 में लागू कर दिया था।लेकिन 2019 में मुख्यमंत्री श्री जयराम् ठाकुर ने इस कानून को और कड़ा बना दिया था।2019 में हिमाचल् सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2019 पास किया था।इस पर श्री जयराम् ठाकुर ने कहा था कि धोखेबाजी से धार्मिक रुपान्तरन् के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं । सभी धार्मिक समुदायो के बीच विश्वास बना रहे इसीलिए इस नियम को और कड़ा बनाने की आव्श्यकता है।
इस् नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखे से ,झान्से में लाकर ,या फिर शादी के लिए धार्मिक रुपान्तरन् नहीं कर सकता है।अगर सिर्फ शादी के लिए ही धार्मिक रुपान्तरन् किया जाएगा तो उस शादी को ही अवैध माना जाएगा।
इस् नियम के अनुसार अगर कोई व्यकति अपनी इच्छा से धार्मिक रुपान्तरन् करना चाहता है तो उसे एक महीना पहले ही इसकी जानकारी जिला अधिकारी को देना पड़ेगी।इसके बाद ज़िला न्यायाधीश् इस बात की जान्च् करेंगे,की धार्मिक रुपान्तरन् अपनी इच्छा से हो रहा है या नहीं। अगर पहले ही जानकारी नहीं दी जाएगी तो यह रुपान्तरन् अवैध माना जाएगा।
इस एक्ट के अनुसार जो भी अपराध किया जाएगा वो सङेय और गैर जमानति माना जाएगा।
नियम तोड़ने वाले को एक से पाँच साल की सजा और जुर्माने का प्राव्धान् है। लव जिहाद के ऊपर कड़ा कानून बनाने के लिए आपकी क्या राय है,कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।