टीजीटी भर्ती पर रोक के बाद अब शास्त्री सहित 20 अन्य श्रेणियों के 893 पद भरने पर भी रोक लग गई है। हिमाचल हाईकोर्ट ने 18 जून को जारी भर्ती विज्ञापन पर स्थगन आदेश जारी करते हुए सरकार से 21 अगस्त से जवाबतलबी की है। बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित करने के चलते भर्ती पर रोक लगी है। हाईकोर्ट ने शास्त्री के 454 पदों सहित अन्य 20 श्रेणियों के भरे जाने वाले 439 पदों की भर्ती से जुड़े विज्ञापन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने 18 जून, 2020 को जारी विज्ञापन पर स्थगन आदेश पारित करते हुए सरकार को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए।
अनिल कुमार ने दायर याचिका में आरोप लगाया है कि सरकार ने बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित कर दिया, जिससे बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों से अन्याय हुआ है। बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 35000 रखी गई है, जबकि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की वार्षिक आय चार लाख तक रखी है। प्रार्थी के अनुसार राज्य सरकार का बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित करने का फैसला गलत है। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्रार्थी की दलीलों से सहमति पाते हुए फिलहाल सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के 18 जून के विज्ञापन पर रोक लगा दी, जिसके तहत 21 श्रेणी के विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है। मामले पर सुनवाई 21 अगस्त को होगी।