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उच्च न्यायालय ने TGT भर्ती पर लगी रोक हटाई

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने TGT भर्ती से रोक हटा दी है। शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय से TGT भर्ती करवाने की छूट मांगी थी। इसमें कहा गया था कि अगर केस लंबा चलता है तो EWS और BPL के पदों को छोड़कर बाकी पदों पर भर्ती करवाने की छूट दी जाए। जिसके तहत कोर्ट ने सरकार को भर्ती करने की अनुमति दे दी है। इस केस की अधिक जानकारी विभाग के पास कोर्ट का आदेश पहुँचने पर मिलेगी। फिलहाल इसमें सबसे पहले Batchwise भर्ती होगी। इसके लिए counseling 25 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक होगी।

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