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TGT सहित अन्य पदों की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका खारिज (EWS vs BPL)

हिमाचल हाईकोर्ट ने टीजीटी के 587 पदों सहित अन्य 23 श्रेणी में भरे जाने वाले 943 पदों की भर्ती से जुड़े विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब जल्दी ही इन पदों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। इस केस की वजह से कोर्ट ने इन पदों की भर्ती परीक्षा में रोक लगा दी थी जबकि बाकी परीक्षाएं हो रही थी। hpexams.in न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने याचिका में तथ्यों को निराधार पाते हुए उसे खारिज किया। प्रार्थी की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित कर दिया। जिससे बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ अन्याय किया गया है। बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 35000 रुपये रखी गई है जबकि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की वार्षिक आय चार लाख तक रखी गई है। प्रार्थी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित किए जाने का फैसला पूर्णतया गलत है। कोर्ट ने सरकार की ओर से रखी दलीलों से सहमति जताते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।

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