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हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने अंडर ग्रेजुएट (under graduate) परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लगाई

हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने अंडर ग्रेजुएट (under graduate) परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने कॉलेज के साथ-साथ विश्वविद्यालय (university) की परीक्षाओं पर भी रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक परीक्षाओं पर रोक बरकरार रखा है। सोमवार को जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर व जस्टिस सीवी वारोवालिया की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किए हैं। याचिका कर्ता यासीन भट्ट की याचिका पर सुनवाई के दौरान उक्त आदेश जारी किए गए हैं। राज्य में अंडर ग्रेजुएट की परीक्षाएं सोमवार से ही शुरू हुई है प्रातः कालीन सत्र में परीक्षा का आयोजन अभी चुका है। दोपहर बाद भी सांध्य कालीन सत्र में इस परीक्षा का आयोजन होना है।

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