हिमाचल हाईकोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने एसएमसी भर्ती संबंधित मामले में इन अध्यापकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था जिसके चलते यह पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश चंदर भुसन बारोवालिया की खंडपीठ में बुधवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। मामले के अनुसार प्रार्थी कुलदीप कुमार व अन्यों ने सरकार की ओर से स्टॉप गैप अरेंजमेंट के नाम पर एसएमसी भर्तियां को हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति गैरकानूनी हैं और यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की सरासर अवहेलना है।