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भर्तियों पर रोक- सरकार जाएगी कोर्ट

कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से होने वाली 943 पदों की भर्ती के विज्ञापन पर रोक के मामले में जल्द सुनवाई के लिए सरकार हाईकोर्ट जा सकती है। इस बारे में आवेदन दायर किया जा सकता है। वैसे इस मामले में सुनवाई 21 अगस्त को होगी। प्रदेश सरकार भर्तियों पर लगी रोक को हटवाने के लिए 90 फीसद पदों को भरने की छूट मांगेगी, जिन 10 फीसद पदों पर विवाद है उन्हें रिजर्व रखा जाएगा, यानि उन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। कोर्ट का आदेश आने के बाद ही इन 10 फीसद पदों पर भर्ती की आगामी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने मुख्य सचिव अनिल खाची को केस के बारे में बताया है। तय हुआ है कि इस केस में जवाब दायर करने के लिए शिक्षा विभाग कार्मिक विभाग से ही तथ्य लेगा इस मामले में बीपीएल के सामान्य वर्ग में जोड़े गए आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडव्ल्यूएस कोटा को लेकर स्टे लगा है और ये आदेश भी कार्मिक विभाग के ही थे। इस स्टे के बाद हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने तय परीक्षाओं को रद्द कर दिया था और यहां तक कि बैचवाइज भर्ती में भी इस स्टे का असर पड़ रहा है। प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 जुलाई को टीजीटी के 587 पदों सहित अन्य 24 श्रेणी के तहत भरे जाने वाले विभिन्न श्रेणी के 943 पदों की भर्ती से जुडें विज्ञापन पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी थी।

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