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JBT शिक्षकों की भर्ती पर 4 नवम्बर को होगी कोर्ट में सुनवाई

JBT शिक्षकों की भर्ती मामले में आज उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई आज प्रशासनिक कारणों से नहीं हो पाई। अब यह सुनवाई 4 नवम्बर को होगी। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से भर्तियों के लिए विवाद चल रहा है और अब जेबीटी प्रशिक्षु इस उम्मीद में है कि कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आएगा। करीब 1842 पदों पर भर्ती प्रकिया होनी है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने इसको लेकर एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पत्र लिखकर इस पर क्लेरिफिकेशन मांगी है। इनमें 617 पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से परीक्षा भी आयोजित हो चुकी है सिर्फ रिजल्ट घोषित होना बाकि है। दूसरा 1225 पदों को प्रदेश सरकार ने भरने की अनुमति दी है। कोर्ट का निर्णय आने के बाद इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हिमाचल में जेबीटी भर्ती के लिए बने भर्ती एवं पदोन्नति नियम, आरएंडपी इसकी इजाजत नहीं देते। जेबीटी की भर्ती के लिए जो आरएंडपी नियम बने हैं उनके अनुसार जिसने डीएलएड , डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन और जेबीटी का कोर्स किया हुआ हो उन्हें नियुक्ति के लिए पात्र माना जाता है। जिन अभ्यार्थियों ने जेबीटी और डीएलएड कोर्स किया हुआ है, उनका कहना है कि यदि भर्तियों में बीएड को पात्र माना जाता है, तो उनका नंबर नौकरी में आएगा ही नहीं। सरकार भी जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षुओं के पक्ष में है।

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